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नियम |
1 |
सर्वप्रथम पोर्टल में प्रवेश करने के पूर्व वैध ईमेल आई.डी. से रजिस्ट्रेशन किया जाए। |
2 |
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के प्रविष्टी में स्केनिंग दस्तावेज अपलोडिंग की साईज 500Kb से अधिक न हो।
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3 |
केवल राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44 ) के अधीन तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत संस्थाएं ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल से प्रविष्टी कर सकेगें। |
4 |
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल तथा ई-भुगतान हेतु बैंक की सही एवं पूर्ण जानकारी अनिवार्य हैं, अन्यथा अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
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5 |
प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा बाधित रहेगी। वर्ष में दो चरण में अप्रैल से अगस्त एवं सितम्बर से दिसम्बर तक प्राप्त आवेदनों पर ही सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
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6 |
ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टी के उपरांत आवेदन की हार्डकापी के साथ चेक-लिस्ट एवं चाहे गये समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाईन्स, रायपुर-492001 के पते पर भेजा जाना अनिवार्य है।
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7 |
संस्थाओं को सहायता अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और बजट राशि की उपलब्धता के आधार पर विभागीय समिति के परीक्षणोंपरात, विभागाध्यक्ष/स्वीकृतिकर्ता द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा तथा जिसके लिए अन्यत्र कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
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8 |
विभागीय स्वीकृति उपरान्त जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा, उनका आवेदन प्रथम अंकेक्षण एक वर्ष एवं जिन्हें अनुदान नहीं दिया जायेगा, उनके आवेदन तीन माह में विनिष्ट कर दिये जायेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की मांग अथवा प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।
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9 |
जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा उन्हें उक्त वित्तीय वर्ष में संचालनालय द्वारा पृथक से कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकेगा। |